मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बंद करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है दरअसल मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर पूर्व पार्षद सुधा दुबे द्वारा जनहित याचिका दायर किया गया है याचिका में सवाल उठाए गए हैं कि जून 2023 से योजना पर बड़ी राशि खर्च होने के बाद महिलाओं की आय,रोजगार ,स्वरोजगार ,कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता में कितना स्थाई सुधार आया सरकार से इसका स्वतंत्र अध्ययन या प्रशिक्षण आधारित आकलन कोर्ट के सामने रखने की मांग की है वित्तीय बोझ को भी चुनौती का बड़ा आधार बनाया है अधिवक्ता ने याचिका में 2026-27 में योजना के लिए करीब 23 हजार करोड से अधिक के प्रावधान का हवाला भी दिया है सरकार से जून 2023 से अब तक खर्च राशि वर्षवार खर्च लाभार्थियों की संख्या और भविष्य की देनदारी बताने की मांग की है साथ ही पूछा गया है की मासिक राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का वित्तीय आधार क्या था राज्य की उधारी कर्ज और ब्याज देनदारी के बीच योजना का भविष्य का वित्तीय बोझ कितना होगा इसकी जांच की मांग भी की है
हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बंद करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

